तहसील सवायजपुर में बच्चों के कानूनी अधिकारों पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित हरदोई, 27 सितम्बर 2025। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई की ओर से शनिवार को प्राथमिक विद्यालय, ग्राम पंचायत दहेलीया (तहसील सवायजपुर) में “बच्चों के कानूनी अधिकार एवं बाल विवाह निषेध अधिनियम-2006” विषय पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।
--- कार्यक्रम का संचालन शिविर का आयोजन तहसील विधिक सेवा समिति सवायजपुर के सचिव/तहसीलदार श्री विनोद कुमार के निर्देशन में किया गया तथा अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाचार्य अमित ऑडिच ने की। --- बाल अधिकार एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी पीएलवी प्रशांत कुमार सिंह ने छात्रों को शिक्षा का महत्व बताते हुए कहा कि बच्चों को अनुशासित होकर समाज और देशहित में कार्य करना चाहिए। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं की जानकारी दी, जिनमें शामिल हैं: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कन्या सुमंगला योजना मातृत्व वंदना योजना जननी सुरक्षा योजना राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना मृतक आश्रित पेंशन योजना वृद्धावस्था पेंशन योजना शादी अनुदान योजना बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 पर चर्चा लीगल एड क्लीनिक से पीएलवी रणधीर ने बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 भारत के सभी नागरिकों पर लागू होता है। 18 वर्ष से कम आयु की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह कानूनन अवैध है। इस अपराध में 2 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यह अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती श्रेणी में आता है। उन्होंने छात्रों को यह भी बताया कि यदि विवाह हो भी गया है तो बालिग होने के बाद दोनों पक्ष चाहें तो परिवार न्यायालय में तलाक हेतु आवेदन कर सकते हैं। साथ ही, विवाह से उत्पन्न संतान को पूर्ण कानूनी अधिकार प्राप्त होंगे। अन्य महत्वपूर्ण विधिक जानकारी शिविर में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम तथा पोक्सो एक्ट 2012 के विषय में भी विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम में उपस्थिति इस अवसर पर विद्यालय के अध्यापकगण, छात्र-छात्राएँ, पीएलवी प्रशांत कुमार सिंह, रणधीर एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।