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टोल टैक्स पर बड़ी राहत: NHAI ने घटाई पेनल्टी, अब नहीं देना होगा दोगुना शुल्क

टोल टैक्स पर बड़ी राहत: NHAI ने घटाई पेनल्टी, अब नहीं देना होगा दोगुना शुल्क
नई दिल्ली | दिनांक – 08 नवम्बर 2025
देशभर के वाहन चालकों के लिए राहतभरी खबर आई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने टोल प्लाज़ा नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए दोगुना टोल वसूली की व्यवस्था में संशोधन कर दिया है। अब यदि किसी वाहन का FASTag ब्लॉक हो, बैलेंस खत्म हो जाए या टैग खराब हो, तो पहले की तरह दो गुना टोल नहीं देना पड़ेगा।

NHAI के नए नियमों के तहत अब अधिकतम 75% तक की पेनल्टी ही ली जाएगी। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी वाहन पर ₹100 का टोल देय है, तो खराब या निष्क्रिय FASTag की स्थिति में अधिकतम ₹125 ही वसूले जाएंगे। यह बदलाव वाहन मालिकों और दैनिक यात्रियों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।

NHAI अधिकारियों के अनुसार यह निर्णय लंबे समय से वाहन चालकों की शिकायतों और उपभोक्ता हितों को ध्यान में रखकर लिया गया है। इस नई व्यवस्था से टोल विवादों में कमी आने और हाईवे पर यातायात सुगमता बढ़ने की उम्मीद है।

नए नियम 15 नवम्बर 2025 से पूरे देश में लागू होंगे। इसके साथ ही NHAI ने FASTag उपयोगकर्ताओं से अपील की है कि वे अपने टैग का बैलेंस नियमित रूप से जांचते रहें और समय पर रिचार्ज कराते रहें, ताकि अनावश्यक दिक्कतों से बचा जा सके।

--- अनुरीत टाइम्स संवाददाता, नई दिल्ली